लघु बचत योजनाओं में दावा रहित जमाराशियों के उपयोग के लिए सुझाव आमंत्रित
10 अक्टूबर 2014 लघु बचत योजनाओं में दावा रहित जमाराशियों के उपयोग के लिए सुझाव आमंत्रित राष्ट्रीय बचत संस्था ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें डाकघरों और बैंकों में विभिन्न लघु बचत योजनाओं में पड़ी दावा रहित जमाराशियों का वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उचित उपयोग पर सुझाव/विचार आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति/संगठन अपने सुझाव/विचार संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्था, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, ‘ए’ ब्लॉक, चौथी मंजिल, सीजीओ कांप्लेक्स, सेमीनरी हिल्स, नागपुर- 440006 को 15 नवंबर तक प्रस्तुत या इमेल कर सकते हैं। राष्ट्रीय बचत संस्था विभिन्न लघु बचत योजनाओं में पड़ी अदावा राशियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति को सचिवीय सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री हारून आर. खान, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति ने 26 सितंबर 2014 को अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया कि भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय, राष्ट्रीय बचत संस्था, डाक विभाग, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर एक सार्वजनिक नोटिस अपलोड किया जाए जिसमें आमजनता/कल्याणकारी संगठनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों से दावा रहित राशि के उचित उपयोग पर सुझाव/विचार आमंत्रित किए जाएं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/742 |
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