सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया
4 मार्च 2011 सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी विशेष परिचालनात्मक अनुदेशों, अंतर-बैंक जमा सीमा, निरीक्षण अनुपालन तथा काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्डों का अनुपालन न करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1264 |