सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
29 मार्च 2012 सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लागू परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने, बेजमानती अग्रिमों के लिए निर्धारित एक्सपोज़र सीमा का अनुपालन नहीं करने, निदेशकों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को रिपोर्ट नहीं करने, अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों आदि संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1555 |