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अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के भीतर पाए गए खराब अभिशासनिक मानकों से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 24 नवंबर 2023 को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त अधिक्रमण की अवधि को 23 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिक्रमण की अवधि को 24 नवंबर 2024 से अगले 12 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है। परिणामस्वरूप, श्री सत्य प्रकाश पाठक, बैंक के प्रशासक के रूप में बने रहेंगे, जिन्हें श्री वेंकटेश हेगड़े, श्री देवेंद्र कुमार और श्री सुहास गोखले की परामर्शदाता समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1534

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