न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं। बैंक में पाए गए खराब अभिशासन मानकों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक है। जनता के सूचना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 13 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/2154 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत उक्त बैंक को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2162 |
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