निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति – एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति – एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल को अभिशासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक के कारण अधिक्रमित कर दिया है, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई(2) के अंतर्गत श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को प्रशासक नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक शीघ्र ही दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के अंतर्गत कंपनी के विघटन की प्रक्रिया शुरू करने का विचार कर रहा है, और प्रशासक को दिवाला विघटन पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए एनसीएलटी, नई दिल्ली में भी आवेदन करेगा।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2011 |