निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20 नवंबर 2019 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफ़एल) के निदेशक मंडल को प्रशासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में डीएचएफएल द्वारा किए गए चूक के कारण अधिक्रमित कर दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व एमडी एवं सीईओ श्री आर. सुब्रमणिकुमार को अधिनियम की धारा 45-आईई (2) के तहत प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। रिज़र्व बैंक का इरादा है कि शीघ्र ही दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्याय निर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 के तहत कंपनी के संकल्प की प्रक्रिया आरंभ की जाए और यह एनसीएलटी पर दिवाला समाधान पेशेवर के रूप में प्रशासक की नियुक्ति के लिए भी लागू होगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1230 |