दि अंकोला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकोला, जिला उत्‍तरा कन्‍नडा पर दण्‍ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India

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दि अंकोला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकोला, जिला उत्‍तरा कन्‍नडा पर दण्‍ड लगाया गया

13 अप्रैल 2011

दि अंकोला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकोला, जिला उत्‍तरा कन्‍नडा पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि अंकोला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकोला, जिला उत्‍तरा कन्‍नडा, कर्नाटका, पर बैंक द्वारा जारी परिचालनात्‍मक अनुदेशों के उल्‍लंघन में बेजमानती अग्रिमों की मंजूरी संबंधी बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 36(1)(क) के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने के कारण 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर तथा व्‍यक्तिगत रूप से भी प्रस्‍तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाया आवश्‍यक हो गया।

 अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1481

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