दि अरूणाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव एपैक्स बैंक लि. पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि अरूणाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव एपैक्स बैंक लि. पर दण्ड लगाया गया
6 अगस्त 2009 दि अरूणाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव एपैक्स बैंक लि. पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि अरूणाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव एपैक्स बैंक लि., अरूणाचल प्रदेश पर अधिनियम की धारा 20(1)(ख) का उल्लघंन करते हुए बैंक के निदेशकों और उनके संबंधियों को बेजमानती ऋण प्रदान करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। जे.डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010 |