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दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

25 फरवरी 2010

दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड पर 25.00 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड (i) स्थावर संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने, (ii) बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में से रिकार्डों को नष्ट कर देने, (iii) कतिपय खातों को खोलने तथा उसे चालू रखने में अपने ग्राहक को जाने/धन शोधन निवारण दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने, (iv) एक कॉर्पोरेट समूह के खातों को चलाने में अनियमितताओं के चलते तथा (v) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माँगे गए कतिपय दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराने में असफल रहने और यह कहना कि ऐसे दस्तावेज़ उपलब्ध ही नहीं हैं के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। बैंक से प्राप्त उत्तर के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1178

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