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दि बेंतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा पर दण्ड लगाया गया

25 नवंबर 2010

दि बेंतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बेंतरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत किए गए प्रावधान जो कि चालू तथा बचत बैंक खातों से 1000 रुपये राशि की निर्धारित राशि की सीमा से अधिक के आहरण की अनुमति देने और परिपक्व सावधि जमा के आहरण की अनुमति देने के अतिरिक्त नई जमाराशियाँ स्वीकार करने पर लागू की जानेवाली निदेशावली से संबंधित हैं, का उल्लंघन करने पर 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/734

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