दि बड़ौदा सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया
4 नवंबर 2011 दि बड़ौदा सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बड़ौदा सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों का पालन नहीं किए जाने तथा पूर्व की निरीक्षण रिपोर्ट के लिए गलत अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/698 |
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