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दि भारत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया

10 अगस्त 2012

दि भारत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि भारत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक, पर 5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। बैंक द्वारा अपने निदेशकों, उनके रिश्‍तेदार तथा उनके कंपनी जिसमें निदेशक का हित निहित हो, को ऋण तथा अग्रिम मंजूर/नवीकृत करने पर तथा तत्‍संबंधी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रारूप I और II में प्रस्‍तुत तिमाही विवरण में रिपोर्ट किए बिना छिपाने के लिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी को गलत सूचना प्रदान करके भारतीय रिज़र्व बैंक के 29 अप्रैल 2003 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.परि.50/13.05.00/2002-03 जिसे 29 अप्रैल 2003 के निदेश शबैंवि.बीपीडी.परि.5/13.05.00/2002-03 तथा 24 जून 2003 के परिपत्र शबैं नं. परि.54/13.05.00/2002-03 के अनुदेशों का उल्‍लंघन किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्‍यों और बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/248

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