दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ पर दण्ड लगाया गया
25 अप्रैल 2011 दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ, पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया। उस पर यह दण्ड अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों, काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों, अस्थायी ओवर ड्राफ्टों (टीओडी) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के विभिन्न उल्लंघनों तथा 'को-ऑपरेटिव' शब्द के बीना बैंक के नाम का प्रयोग करने के कारण लगाया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओं नोटिस के जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया और मामले के तथ्यों पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दण्ड लगाया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1549 |