दि बूंदी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी, राजस्थान पर दण्ड लगाया गया
27 जून 2012 दि बूंदी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी, राजस्थान पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(1)(बी) और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26(6) के साथ पठित धारा 30(1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बूंदी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी, राजस्थान पर दान और ग्राहकों पर लगाए जानेवाले सेवा प्रभारों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का बार-बार उल्लंघन करने के कारण ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/2081 |
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