भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन दि सी.के.पी.को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - वैधता अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन दि सी.के.पी.को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - वैधता अवधि का विस्तार
5 नवंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन दि सी.के.पी.को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि दि सी.के.पी.को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर 30 अप्रैल 2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार लागू निदेश समीक्षा के अधीन 21 अक्टूबर 2014 को संशोधित निदेशों के अनुसार 1 नवंबर 2014 को कारोबार की समाप्ति के बाद तीन महीने की अवधि तक लागू रहेंगे। संदर्भित निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। दिनांक 21 अक्टूबर 2014 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी किए जाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/925 |