दि सीटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलूर, पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि सीटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलूर, पर दण्ड लगाया गया
15 जुलाई 2011 दि सीटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलूर, पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सीटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलूर पर बैंक के निदेशक के रिश्तेदारों को ऋण मंजूर करने / नवीकरण करने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत संबंधित तिमाही विवरण प्रोफार्मा I और II में सूचना रिपोर्ट न करके उक्त जानकारी को छुपाने से भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/88 |