दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया
15 मई 2012 दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद पर काला धन आशोधन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), को 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत नहीं करने/गलत रिपोर्ट करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/2060 |