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दि गणदेवी पिपल्‍स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी पर दण्‍ड लगाया गया

9 मई 2011

दि गणदेवी पिपल्‍स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि गणदेवी पिपल्‍स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी पर काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत 10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन न करने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्‍यक्तिगत प्रस्‍तु‍तीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1634

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