भारतीय रिज़र्व बैंक ने गांधीधाम मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड, जिला कच्छ (गुजरात) पर दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गांधीधाम मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड, जिला कच्छ (गुजरात) पर दण्ड लगाया
15 जनवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गांधीधाम मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गांधीधाम मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड, जिला कच्छ (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) के अंतर्गत जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने पर ₹2.00 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों, बैंक के जवाब और इस संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1425 |