दि गोंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंडल पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि गोंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंडल पर दण्ड लगाया गया
22 दिसंबर 2011 दि गोंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंडल पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि गोंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंडल पर निदेशकों को ऋण स्वीकृत करने, निदेशकों को अग्रिम पर सांविधिक विवरणों में भारतीय रिज़र्व बैंक को निदेशकों को ऋण की सही रिपोर्टिंग नहीं करने तथा वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत नहीं करने के कारण ₹5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/991 |