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दि जीवन कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट पर दण्‍ड लगाया गया

16 जून 2011

दि जीवन कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 47 ए के साथ पठित धारा 46 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि जीवन कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्‍डों, जमीन की जमानत पर भवन-निर्माताओं और ठेकेदारों को अग्रिम पर दिशानिर्देशों, धन आशोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देशों, व्‍यक्तिगत और सामूहिक निवेश सीमा, बेजमानती वित्तीय गारंटियों के लिए मानदण्‍डों के उल्‍लंघन तथा पिछली निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्‍ट अनियमिताओं के जारी रहने के कारण 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्‍यक्तिगत प्रस्‍तु‍तीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

 अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1826

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