दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर दण्ड लगाया गया
28 फरवरी 2011 दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों तथा काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1242 |