दि खेरालू नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खेरालू, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि खेरालू नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खेरालू, जिला मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
19 मई 2011 दि खेरालू नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खेरालू, जिला मेहसाणा (गुजरात) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि खेरालू नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खेरालू, जिला मेहसाणा (गुजरात) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों के उल्लंघन में दृष्टिबंधक ऋणों की स्वीकृति तथा कई खातों में 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाइसी) मानदण्डों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1685 |