RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80485926

दि कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर दंड लगाया गया

19 जून 2007

दि कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकल उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण निवेश की सीमाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण दि कोकण मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। इस बैंक पर यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसकी प्रतिक्रिया में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। बैंक के अधिकारियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। प्राप्त जवाब के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और उसपर दण्ड लगाया जाना है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1749

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?