दि कुश्तगी पट्टना सहकारी बैंक नियनित, कुश्तगी, जिला कोप्पल पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि कुश्तगी पट्टना सहकारी बैंक नियनित, कुश्तगी, जिला कोप्पल पर दण्ड लगाया गया
13 अप्रैल 2011 दि कुश्तगी पट्टना सहकारी बैंक नियनित, कुश्तगी, जिला कोप्पल पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि कुश्तगी पट्टना सहकारी बैंक नियनित, कुश्तगी, जिला कोप्पल, कर्नाटक, पर ऋण प्रदान करने/नवीकरण करने, नयी जमाराशियॉं स्वीकार करने संबंधी बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 36(1)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत 1,000 रुपये से अधिक की जमाराशि के आहरण की अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया।
अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1482 |