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दि लिंबसी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिंबसी, जिला खेड़ा पर दण्‍ड लगाया गया

5 मई 2011

दि लिंबसी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिंबसी,
जिला खेड़ा पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि लिंबसी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिंबसी, जिला खेड़ा, गुजरात, पर काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत 10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी) को प्रस्‍तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्‍लंघन करने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर तथा व्‍यक्तिगत रूप से भी प्रस्‍तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

जे.डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1618

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