दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया
8 मार्च 2011 दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने पिछले वर्ष में बैंक के प्रकाशित लाभ की 1 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक राशि दान करने के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन किया है। बैंक ने उक्त अनुदेश का उल्लंघन 1 अगस्त 2005 और 27 जुलाई 2009 के बीच पॉंच अवसरों पर किया है और दान की प्रतिशतता पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के 13.40 और 18.20 प्रतिशत की सीमा में रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1282 |