दि पदरा नगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि पदरा नगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया
17 जून 2011 दि पदरा नगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि पदरा नगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, गुजरात, पर काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ₹ 10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी) को प्रस्तुत न करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1842 |