दि पटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पटडी, जिला सुरेन्द्रनगर पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि पटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पटडी, जिला सुरेन्द्रनगर पर दण्ड लगाया गया
28 मार्च 2011 दि पटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पटडी, जिला सुरेन्द्रनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि पटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पटडी, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात, पर कतिपय उल्लंघनों अर्थात, अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदंडों/ कालाधन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने, नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) विवरण वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को नहीं भेजे जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनियमितताओं के अधूरे परिशोधन के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1386 |