दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया
20 अप्रैल 2018 दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए, बैंक के ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित नहीं करने, जोखिम श्रेणीकरण एवं ग्राहक के प्रोफाइल के विपरीत लेनदेन होने पर अलर्ट जारी हेतु प्रणाली शुरू नहीं करने तथा ₹ 10.00 लाख से अधिक मूल्य के नकदी लेनदेन का रिकॉर्ड नहीं रखने और उसकी वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को रिपोर्ट नहीं करने के लिए ₹ 4.00 लाख (रुपये चार लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है जैसाकि ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) एवं ‘धन-शोधन निवारण’ (एएमएल) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 31, 2016 की वित्तीय स्थिति के लिए निरीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस(एससीएन) जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था और भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तथ्य रखे थे। मामले के तथ्यों तथा उक्त मामलों में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन सिद्ध होते हैं और दंड लगाना उचित है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2789 |