दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (वेतन अर्जक बैंक) पर दण्ड लगाया गया
2 नवंबर 2012
दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (वेतन अर्जक बैंक) पर दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड , कोल्हापुर (वेतन अर्जक बैंक), पर भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लिए बिना लाभांश की घोषणा एवं भुगतान करने से संबंधित परिचालनात्मक विनिर्देशों के उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/742
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