दि प्रेरणा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि प्रेरणा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दण्ड लगाया गया
23 जून 2011 दि प्रेरणा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि प्रेरणा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर गैर-जमानती अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। बैंक को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी बुलाया गया। व्यक्तिगत सुवाई के दौराय बैंक द्वारा दिए गए जवाब और प्रस्तुतीकरण के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1868 |