दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया
18 सितंबर 2012 दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर वैयक्तिक और समूह निवेश सीमा, आईएआरसी मानदण्डों और विण्डो ड्रेसिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/468 |