दि राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट पर दण्ड लगाया गया
6 जनवरी 2012 दि राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि राज़कोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट पर यात्रा एज़ेंट जैसा काम करने, दुकानों, संग्रहालयों आदि को अपना परिसर किराए पर देने, स्वच्छ नोट नीति का अनुपालन न करने और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित फार्मेट में तुलन-पत्र तैयार न करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1085 |