दि राजलक्ष्‍मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India

RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
ODC_S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80558636

दि राजलक्ष्‍मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया

18 सितंबर 2012

दि राजलक्ष्‍मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि राजलक्ष्‍मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर गैर-जमानती अग्रिमों, आरएआरसी मानदण्‍डों और ओबीसी प्रभारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्‍यों और बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया। तदनुसार, बैंक पर दण्‍ड लगाया गया।

आर. आर. सिन्‍हा
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/469

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app