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दि साथंबा पिपल्‍स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, साथंबा, जिला साबरकंठा पर दण्‍ड लगाया गया

29 मार्च 2011

दि साथंबा पिपल्‍स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, साथंबा, जिला साबरकंठा पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि साथंबा पिपल्‍स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, साथंबा, जिला साबरकंठा, गुजरात पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)/काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्‍डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्‍लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्‍ट अनियमितताओं को जारी रखने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्‍यक्तिगत प्रस्‍तु‍तीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाया आवश्‍यक हो गया।

जे.डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1396

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