दि सिध्दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि सिध्दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
15 अप्रैल 2011 दि सिध्दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिध्दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया। उस पर यह दण्ड अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)/काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा अपनी पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनियमितताओं का अनुचित अनुपालन प्रस्तुत करने के कारण लगाया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिध्दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओं नोटिस के जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया और मामले के तथ्यों पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दण्ड लगाया। आर.आर.सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1497 |