RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80542832

दि सिध्‍दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्‍ड लगाया गया

15 अप्रैल 2011

दि सिध्‍दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिध्‍दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, पर 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया। उस पर यह दण्‍ड अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)/काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्‍डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने तथा अपनी पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्‍ट अनियमितताओं का अनुचित अनुपालन प्रस्‍तुत करने के कारण लगाया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिध्‍दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओं नोटिस के जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया और  मामले के तथ्‍यों पर विचार करने तथा इस मामले में व्‍यक्तिगत प्रस्‍तु‍तीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दण्‍ड लगाया।

आर.आर.सिन्‍हा
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1497

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?