दि सोलापूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि सोलापूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पर दण्ड लगाया गया
8 नवंबर 2012 दि सोलापूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड , पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सोलापूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड , सोलापूर (महाराष्ट्र) पर उन कंपनियों को बेजमानती ऋण प्रदान करने जिसमें निदेशक बोर्ड का हित छिपा हो और ऋण मंजूर करने के बाद फार्म II में संबंधित मासिक विवरण में लेनदेनों को रिपोर्ट नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 20(1) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/785 |