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दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया

21 फरवरी 2011

दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड गैर-बैंकिंग आस्तियों का निपटान करने, धर्मार्थ दान संबंधी रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने और प्रति लिखत 0.20 लाख की सीमा से अधिक चेकों की खरीद करने तथा अन्य पक्ष के "आदाता खाता" चेकों का संग्रहण करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1199

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