दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
11 नवंबर 2011 दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत (गुजरात) पर सहकारी समितियों को सदस्य के रूप में शामिल करने और निर्धारित सीमा से अधिक बेज़मानती अग्रिम देने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद |