दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया
28 जून 2012 दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत पर (i) न्यास की स्थापना/उन्नति, (ii) ऐसी फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम देना जिसमें बैंक के निदेशक और उनके संबंधियों के हित में हो और (iii) अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों आदि से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/2093 |