सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना
10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाया जाए । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्ग प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और जिसकी वैधता अवधि दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-23/12.29.046/2016-17 के तहत पिछली बार 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाई गई थी, वह समीक्षाधीन 07 जुलाई, 2017 से 06 जनवरी, 2018 तक अगले छह महीनों के लिए उक्त बैंक पर लागू रहेगा । समय – समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निर्देश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निर्देश जारी करने का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करने के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए । बैंक इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक कुछ सीमाओं के साथ बैंकिंग कारोबार करता रहेगा । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है । जोस जे. कट्टूर प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/89 |