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दि टाउन को-आपरेटिव बैंक लि., होसकोटे, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया

30 नवंबर 2012

दि टाउन को-आपरेटिव बैंक लि., होसकोटे, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि टाउन को-आपरेटिव बैंक लि., होसकोटे, कर्नाटक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 6 और 9 के उल्‍लंघन में गैर-बैंकिंग आस्ति का अधिग्रहण करने और उसका उपयोग करने, निदेशकों, उनके संबंधियों तथा उन फर्मों / कंपनियों जिनमें निदेशकों का हित हो, को ऋण और अग्रिम देने के लिए रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्‍लंघन करने के लिए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 29 अप्रैल 2003 के परिपत्र.परि.5/13.05.00/2002-03 तथा दिनांक 24 जून 2003 के परिपत्र शबैं नं.बीपीडी.परि.54/ 13.05.00/2002-03 के साथ पठित 29 अप्रैल 2003 के निदेश शबैंवि.बीपीडी. परि.5/13.05.00/2002-03 में निहित है और भारतीय रिज़र्व बैंक के 15 जून 2009 के परिपत्र शबैंवि. केंका.बीपीडी.(पीसीबी) परि.नं.70/12.05.001/2008-09 में दिए गए अनुदेशों का उल्‍लंघन करते हुए लाभांश की घोषणा करने और उसका भुगतान करने के कारण 5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्‍यों और बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/914

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