दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
15 मार्च 2012 दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए) (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों, शेयर सहबद्ध मानदण्डों, एकल एक्सपोज़र सीमा, बेज़मानती अग्रिमों, नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) के ब्योरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने और 31 मार्च 2010 को बैंक के निरीक्षण के दौरान पाए गए अधिनियम की धारा 9, 20 और 46 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1472 |