दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर दंड लगाया गया
27 नवंबर 2018 दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केवाईसी दिशानिदेशों का उल्ल्घंन करने, रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने/गलत प्रस्तुत करने पर दि ऊरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, ऊरवकोंडा, आंध्रप्रदेश पर ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1214 |