दि उत्तरसंडा पिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तरसंडा, जिला खेडा पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि उत्तरसंडा पिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तरसंडा, जिला खेडा पर दण्ड लगाया गया
23 मार्च 2011 दि उत्तरसंडा पिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तरसंडा, जिला खेडा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि उत्तरसंडा पिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तरसंडा, जिला खेडा, गुजरात, पर काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी) को ₹ 10.00 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन की रिपोर्ट की अपेक्षा के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1358 |