RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80557926

दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

29 अक्‍टूबर 2012

दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्‍डों और परिचालनगत अनुदेशों अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्‍त किए बिना लाभांश वितरित करने संबंधी अनुदेशों का उल्‍लंघन करने के कारण 5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्‍यों और बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर तथा व्‍यक्तिगत रूप से हाजि़र होने इन सभी पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

जे. डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/710

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?