दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
29 अक्टूबर 2012 दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्डों और परिचालनगत अनुदेशों अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना लाभांश वितरित करने संबंधी अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से हाजि़र होने इन सभी पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। जे. डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/710 |