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दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

22 फरवरी 2011

दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद
पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) नहीं दर्ज करने/वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजे जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं को जारी रखने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1205

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