तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण - आरबीआई - Reserve Bank of India
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17 मार्च 2025
को प्रकाशित
तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण
निम्नलिखित 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना:
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2392 |
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